pmmvy registration last date: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिला के स्वास्थ्य, व्यवहार एवं पोषण सम्बन्धी समस्याओं में सहायता प्रदान करना है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की सुगमता के लिए आंशिक बदलाव किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य परिवार नियोजन अभिनवीकरण सेवा एजेन्सी (सिफ्सा) के माध्यम से वर्ष 2017 से किया जा रहा है।
लाभार्थियों की सुगमता के लिए प्रपत्रों का अंकन ब्लॉक के डेटा एण्ट्री आपरेटर के स्थान पर आशा द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को शर्तों के अधीन प्रथम जीवित शिशु हेतु 02 किश्तों में धनराशि 5000 रुपये एवं द्वितीय शिशु (बालिका) हेतु धनराशि 6000 रुपये एक मुश्त में लाभार्थी के खाते में सीधे प्रेषित की जाएगी। द्वितीय शिशु (बालिका) यदि 01.04.2022 को या उसके बाद जन्म लेने की दशा में लाभ हेतु 31 अक्टूबर, 2023 तक पंजीकरण किया जा सकता है।
वर्तमान में पोर्टल पर समस्त आशा, एएनएम एवं ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी की सूचनाओं की मैपिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसी क्रम में जिन जनपदों की मैपिंग हो चुकी है उन्हें आईडी एवं पासवर्ड ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा चुका है। नई व्यवस्था के अन्तर्गत आशा द्वारा लाभार्थियों का पंजीकरण पीएमएमवीवाई पोर्टल पर किया जाएगा। इसके उपरान्त राज्य स्तर पर राज्य नोडल अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में धनराशि प्रेषित कर दी जाएगी।
1. महिला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हो।
2. महिला आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग हो।
3. महिला बीपीएल राशन कार्ड धारक हो।
4. महिला आयुष्मान योजना की लाभार्थी हो।
5. महिला ई-श्रम कार्ड धारक हो।
6. महिला किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की लाभार्थी हो।
7. महिला मनरेगा जाब कार्ड धारक हो।
8. महिला की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हो।
9. गर्भवती एवं धात्री महिला आंगनबाड़ी कार्यकत्री/आंगनवाड़ी सहायक/आशा हो।
10. कोई अन्य श्रेणी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।