Sukanya Yojana rules changed: क्या आप भी सरकार की तरफ से संचालित की जा ही स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है। बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से 31 मार्च 2023 को जारी नोटिफिकेशन के जरिये बचत योजनाओं में आधार अपडेट कराने के लिए कहा गया था। इस नोटिफिकेशन के जरिये कहा गया था कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) में निवेश करने वालों के लिए आधार और पैन नंबर जरूरी किया गया है।
पैन और आधार कार्ड होना जरूरी
सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत मोदी सरकार की तरफ से 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत खाता खुलवाकर आप बेटी के लिए बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। अब उपरोक्त किसी भी योजना में निवेश करने के लिए आपके पास पैन और आधार कार्ड होना जरूरी है। 31 मार्च को वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर 6 महीने के अंदर आधार और पैन नंबर के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया था। बता दें कि इस नोटिफिकेशन से पहले इस योजना में बिना आधार के निवेश किया जाता था, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है।
30 सितंबर तक का समय
नोटिफिकेशन जारी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सुकन्या समृद्धि जैसी डाकघर योजनाओं में अकाउंट खुलवाते समय आपको पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करना होता है। अगर उस समय आप किसी कारण पैन जमा नहीं कर पाए तो आप इसे कुछ खास स्थिति में दो महीने के अंदर जमा करा सकते हैं। दो महीने की यह समय सीमा 30 सितंबर को पूरी हो रही है। निवेशक यदि 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार जमा नहीं करते तो 1 अक्टूबर 2023 से अकाउंट बैन कर दिया जाएगा।
स्मॉल सेविंग्स स्कीम का खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट स्लिप
खाता खुलवाने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो