Publish Date - July 29, 2024 / 04:29 PM IST,
Updated On - July 29, 2024 / 04:29 PM IST
NPS Account Nominee change Online: नई दिल्ली: लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा मिल सके इसके लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू की गई है। इस योजना में निवेश करके आप एक मजबूत रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इस योजना के जरिए पेंशन का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाते में जमा पैसा नॉमिनी को चला जाता है।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PEDRA) के नियमों के मुताबिक, एक NPS खाताधारक एक समय में कम से कम तीन नॉमिनी को अपने खाते में जोड़ सकता है। वहीं, फंड के पूरे 100 फीसदी हिस्से में से खाताधारक अपनी जरूरत के मुताबिक फंड को तीन नॉमिनी के बीच बांट सकता है। खाताधारक की मृत्यु होने पर यह पैसा नॉमिनी को मिलेगा। ध्यान रखें कि नॉमिनी जोड़ते समय सभी का नाम सही से दर्ज करें, नहीं तो बाद में पैसे क्लेम करने में दिक्कत आ सकती है।
एनपीएस खाते में इन लोगों को बनाया जा सकता है नॉमिनी-
NPS Account Nominee change Online: PEDRA नियमों के अनुसार, एक पुरुष एनपीएस खाताधारक अपनी पत्नी, बच्चों, साथी, माता-पिता या अपने मृत बेटे की पत्नी को नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित कर सकता है। जबकि एक महिला अपने पति, बच्चों, माता-पिता, ससुराल वालों और अपने बेटे की विधवा और बच्चों को खाते में नामांकित व्यक्ति के रूप में नामांकित कर सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एनपीएस खाताधारक जब चाहे नॉमिनी का नाम अपडेट कर सकता है। इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है। एक बार नए नॉमिनी का नाम अपडेट हो जाने पर पुराना नाम अपने आप रद्द हो जाएगा।