Sarkari Yojana: इस योजना के तहत घर बनाने में विधवा और एकल महिलाओं की मदद करेगी सरकार, मिलेंगे इतने लाख रुपए

Sarkari Yojana: इस योजना के तहत घर बनाने में विधवा और एकल महिलाओं की मदद करती है सरकार Mukhyamantri Vidhwa Evam Ekal Nari Awas Yojana

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  • Publish Date - July 15, 2024 / 08:23 PM IST,
    Updated On - July 15, 2024 / 08:23 PM IST

Sarkari Yojana: नई दिल्ली। आजकल केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक एक से बढ़कर एक स्कीम चलाई जा रही है। इस समय महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हर राज्यों की सरकार द्वारा लाभ दिया जा रहा है। इन्ही में से एक है मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना है। इस योजना को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को घर बनाने में सहायता प्रदान करने हेतु 1 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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योजना के माध्यम से राज्य की विधवा, एकल और परित्याग महिलाओं को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ताकि ऐसी महिलाएं बिना किसी आर्थिक तंगी के वित्तीय सहायता राशि प्राप्त कर अपने आवास का निर्माण करवा सकें। साथ ही राज्य की ऐसी महिलाओं को संबल प्रदान करना है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने आवास का निर्माण कराने में असमर्थ है। इस योजना के माध्यम से न केवल महिलाओं को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान उपलब्ध हो सकेगा। बल्कि महिलाओं में स्वामित्व और सशक्तिकरण की भावना उत्पन्न हो सकेगी।

7000 से अधिक महिलाओं मिलेगा लाभ

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की लगभग 7000 से अधिक महिलाओं को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। यह योजना राज्य की एकल नारी एवं विधवा महिलाओं को आवास की सुविधा के साथ-साथ बिजली और पानी जैसी आवश्यकता का भी लाभ दिया जाएगा। यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।

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ये महिलाएं होंगी पात्र

मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के लिए आवेदक को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना के लिए केवल विधवा एवं एकल नारी ही पात्र होगी। आवेदक महिला की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार महिला का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ पाने के लिए आवेदकों के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, तलाकशुदा प्रमाण पत्र, परित्यक्ता प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, एकल नारी प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर होना जरूरी है।

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कैसे करें आवेदन

Sarkari Yojana: इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने हेतु अभी आपको इंतजार करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस योजना की सिर्फ घोषणा की गई है। इसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अभी इस योजना को लागू नहीं किया गया है।

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