नई दिल्ली : Sukanya Samriddhi Yojana New Rule: हर महीने की पहली तारीख को सरकार द्वारा कई बड़े नियमों में बदलाव किया जाता है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यह नियम आज 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। यह बदलाव विशेष रूप से उन परिवारों को प्रभावित करेगा, जो इस स्कीम में निवेश कर रहे हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी का खाता सिर्फ उसके कानूनी अभिभावक ही खोल सकते हैं और वही इसे संचालित कर सकते हैं। अगर खाता दादा-दादी, नाना-नानी या चाचा-चाची जैसे रिश्तेदारों के नाम से खुला है, तो इसे तुरंत माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा. ऐसा न करने पर खाता बंद किया जा सकता है।
अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए आपको उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाना होगा, जहां खाता खोला गया था। इसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आपकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट की जांच करेंगे। जानकारी वेरीफाई होने पर खाता नए अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
Sukanya Samriddhi Yojana New Rule: बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
माता-पिता या कानूनी अभिभावक का पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड)
अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट)
खाता खोलने वाले का पासपोर्ट साइज फोटो
बच्ची का आधार कार्ड (अगर उपलब्ध हो)
सुकन्या समृद्धि खाता नंबर और संबंधित दस्तावेज
कानूनी अभिभावक होने का प्रमाण (यदि माता-पिता नहीं हैं)
फॉर्म-1 (खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र)
Sukanya Samriddhi Yojana New Rule: इस बदलाव के पीछे सरकार का मकसद बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना है, ताकि सिर्फ उनके कानूनी अभिभावक ही इस योजना का संचालन कर सकें. अगर आपको इस प्रक्रिया में कोई समस्या हो रही है, तो तुरंत अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें।