Govt Scheme: बेटियों को हर महीने सरकार दे रही है इतने हजार रुपए, आप भी उठाएं फायदा, यहां जानें कैसे?

Ladli Social Security Allowance Scheme: टियों को हर महीने सरकार दे रही है इतने हजार रुपए, आप भी उठाएं फायदा

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  • Publish Date - May 24, 2024 / 07:49 PM IST,
    Updated On - May 24, 2024 / 07:49 PM IST

Ladli Social Security Allowance Scheme: केंद्र और प्रदेश सरकार समय-समय पर कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने बेटियों के लिए ऐसी ही योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत बेटियों को हर महीने 3 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत जिन परिवारों में सिर्फ बेटियां, उन्हें प्रतिमाह 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी।

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वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के जिन परिवारों में केवल बेटियां हैं। उन्हें राज्य सरकार की ओर से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन जी जा रही हैं, इसके लिए माता या पिता के 45 वें जन्मदिन से 60 वर्ष तक 15 वर्ष के लिए परिवार को पंजीकृत किया जाता हैं, 60 वर्ष की आयु के बाद यह बुढ़ापा पेंशन में बदल दी जाएगी।

बता दें की इस स्कीम की जो भी राशि होंगी वो मां के बैंक खाते में ही जाती हैं। वहीं अगर मांग जीवित नहीं हैं तो यह लाभ पिता को दिया जाता हैं, इस स्कीम के लिए माता-पिता हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए। वहीं परिवार की प्रतिवर्ष की आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। बच्चे प्रथम, द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरी में ना हों, बच्चे डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, आर्टिटेक्ट, ठेकेदार ना हों, माता-पिता को कोई पेंशन न मिलती हों।

ये दस्तावेज है जरूरी

आपको बता दें कि आवेदन के लिए आयु प्रमाण पत्र के लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र में से कोई एक, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड, फोटो लगी मतदाता सूची में से कोई एक, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पीपीपी यानि परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो आदि।

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इस तरह करें आवेदन

Ladli Social Security Allowance Scheme: ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से फार्म डाउनलोड करें और इसे भरकर आवेदन पत्र में उल्लेखित प्राधिकारी से फार्म को सत्यापित कराएं, इसके बाद संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के नजदीकी कार्यालय में जमा कराएं।

 

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