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Government Scheme for Poor People: चंडीगढ़। हरियाणा सरकार प्रदेश वासियों के हित में कई सरकारी योजनाएं चला रही है। हर योजना उद्देश्य आम जनता को लाभ पहुंचाना है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए एक योजना शुरु की है। इस योजना का नाम हरियाणा गवर्नमेंट लोन योजना है। इस योजना के तहत हरियाणा के श्रमिकों को ब्याज मुक्त लोन मिलता है। श्रमिकों को इस लोन के लिए कोई ब्याज नहीं चुकाना होता है। सरकार ने मजदूरों के विकास के लिए इस योजना को शुरू किया है।
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योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत श्रमिक की कम से कम पांच वर्ष की नियमित सदस्यता तथा 60 वर्ष की आयु होने में 8 वर्ष का समय बचा हुआ होना चाहिए।
कर्मकार की अधिकतम आयु 52 वर्ष की होनी चाहिए। ताकि अगले 8 साल में वह लोन को लौटा सके।
सरकार की इस सुविधा का लाभ जीवन में सिर्फ एक बार उठाया जा सकता है।
हरियाणा गवर्नमेंट लोन स्कीम के तहत जरूरी पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक 5 साल से सदस्य होना चाहिए।
इस योजना के लिए सिर्फ एक बार आवेदन किया जा सकता है।
मृत्यु के बाद इस योजना का कोई लाभ नहीं दिया जाता है।
इस योजना के तहत ₹200000 की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है।
सरकार द्वारा श्रमिकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है जिसे वह आसानी से लौट सकते हैं।
इस योजना के जरिए श्रमिकों के कंधों पर अतिरिक्त भार नहीं आता।
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
लोकेशन सर्टिफिकेट
भूमि कर रसीद
मंजूर किया गया योजना और अनुमान
इमारत की स्वामित्व (केवल रखरखाव के लिए)
राशन कार्ड
समापन लाभ घोषणा
14 साल का बाधाप्रतिष्ठान प्रमाणपत्र
पहचान प्रमाण पत्र व पासबुक की फोटो कॉपी
टाइटल क्लीयरेंस सर्टिफिकेट
निर्माण के लिए प्राधिकारिक निरस्ति प्रमाणपत्र
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हरियाणा गवर्नमेंट लोन स्कीम में कैसे करें आवेदन?
हरियाणा गवर्नमेंट लोन स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए योजना में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।
योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
अब आपको होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
इस आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जरूरी जानकारी को सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा।
आपको अपनी सारी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, जिला, कस्बा, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण आदि भरनी होगी।
सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार हरियाणा गवर्नमेंट लोन स्कीम में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी