अब शिव भक्त कर सकेंगे चारधामों की यात्रा, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगी रोक को हटाया

चारधाम यात्रा पर लगी रोक को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है. हालांकि कोरोना के खतरे को

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  • Publish Date - September 16, 2021 / 04:01 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:39 PM IST

Uttarakhand High Court lifts the ban

नैनीतालः चारधाम यात्रा पर लगी रोक को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है. हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए श्रद्धालु किसी भी  कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे. कोर्ट ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन- प्रशासन की ओर जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए यात्रा शुरु की जाए. कोर्ट के इस फैसले के बाद से यहां यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है.

 

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नैनीताल हाइकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को लेकर दायर की गई याचिका पर करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण की दर में बहुत कमी आई है.  ऐसे में यात्रा से रोक हटाई जाए. कोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस यात्रा को लेकर नई एसओपी जारी करेगी.

 

 

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति होगी. यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे.