Uttarakhand High Court lifts the ban
नैनीतालः चारधाम यात्रा पर लगी रोक को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है. हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए श्रद्धालु किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे. कोर्ट ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन- प्रशासन की ओर जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए यात्रा शुरु की जाए. कोर्ट के इस फैसले के बाद से यहां यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है.
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नैनीताल हाइकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को लेकर दायर की गई याचिका पर करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण की दर में बहुत कमी आई है. ऐसे में यात्रा से रोक हटाई जाए. कोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस यात्रा को लेकर नई एसओपी जारी करेगी.
Uttarakhand | Nainital High court says only 800 devotees will be allowed at Kedarnath Dham, 1200 at Badrinath Dham, 600 at Gangotri and 400 devotees at Yamunotri Dham in a day.
— ANI (@ANI) September 16, 2021
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति होगी. यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे.