देहरादून। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुंभ में आने वाले सभी लोगों को RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस फैसले की निंदा की है, जिसमें उन्होंने बिना टेस्ट के ही कुंभ में आने की इजाजत दी थी। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स को सख्ती से पूरा किया जाए।
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इसके अलावा हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अगर वह अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है, लेकिन बाकी सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराना होगा और रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है। इसके पहले उत्तराखंड में इसी महीने कुंभ का मेला शुरू हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से पहले कुंभ में आने वाले लोगों के लिए सख्ती का ऐलान किया गया था और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया था।
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लेकिन जब तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली तो उन्होंने साफ कहा कि कुंभ में कोई पाबंदी नहीं होगी, तीरथ सिंह रावत ने कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट की पाबंदी को भी हटा दिया था, इस फैसले की काफी निंदा हुई थी। अब एक बार फिर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर टेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया है।