Unnatural Sex with Boy: थाने में ही दो लड़कों को करवाया अप्राकृतिक सेक्स, मजा लेने वाले पुलिसकर्मी गिरफ्तार, SP भी हवालात में

थाने में ही दो लड़कों को करवाया अप्राकृतिक सेक्स, मजा लेने वाले पुलिसकर्मी गिरफ्तार, SP भी हवालात में! Unnatural Sex with Boy

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  • Publish Date - September 28, 2023 / 01:05 PM IST,
    Updated On - September 28, 2023 / 01:05 PM IST

लुधियाना: Unnatural Sex with Boy यहां से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पुलिसकर्मियों ने हिरासत में लेकर दो युवकों को थाने में ही सेक्स करवाया है। बताया जा रहा है कि जिनके साथ ये दरिंदगी की गई है वो पेशे से वकील हैं। फिलहाल मामले में संज्ञान लेते हुए एसपी सहित तीन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर इस घटना को लेकर बार ऐसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। इसका खुलासा होने के बाद वकीलों ने बड़े स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया। तब से ही वकीलों ने एक्शन की मांग को लेकर काम बंद कर दिया है।

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Unnatural Sex with Boy वकील ने अपनी शिकायत में बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। वकील के मुताबिक पुलिस ने उन्हें एक सह आरोपी के साथ कस्टडी में लिया था। हिरासत में लेने के बाद उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके साथ मारपीट करने के बाद उन्हें सह आरोपी के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। इसका खुलासा होने के बाद वकीलों ने बड़े स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया। तब से ही वकीलों ने एक्शन की मांग को लेकर काम बंद कर दिया है। मामले के तूल पकड़ने पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक की और सख्त कार्रवाई की मांग की।

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बार एसोसिएशन की मीटिंग के बाद 25 सितंबर को एसपी सहित 6 पुलिसवालों के खिलाफ प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया। इस मामले में जबरन यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की धारा भी जोड़ी गई। इसके ठीक दो दिन बाद 27 सितंबर को मुक्तसर जिले के पुलिस अधीक्षक और दो अन्य पुलिसकर्मियों को 27 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया।

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बताया जा रहा है कि पुलिस ने अपराध जांच एजेंसी के प्रभारी रमन कुमार कंबोज की शिकायत के बाद वकील और उनके एक साथी के खिलाफ केस दर्ज किया था। दोनों को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया लिया गया था। वकील पर पुलिस टीम पर हमला करने और कुछ अधिकारियों की वर्दी फाड़ने का आरोप भी है। इसके बागद मुक्तसर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 22 सितंबर को एक आदेश में पुलिस को वकील के बयान के आधार पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।

 

 

 

 

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