इस्लामाबाद, 27 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान की सिंध प्रांत की सरकार ने ब्रिटेन में जन्मे अल-कायदा आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख और उसके तीन सहयोगियों को रिहा नहीं करने का निर्णय किया है, जिन पर अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का अपहरण करने और उसकी हत्या करने के आरोप हैं। सिंध प्रांत की सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इन चारों को रिहा नहीं करने का फैसला किया है।
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सिंध उच्च न्यायालय के दो सदस्यों की पीठ ने बृहस्पतिवार को सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि शेख और अन्य आरोपियों को ‘‘किसी तरह की हिरासत’’ में नहीं रखें और उनकी हिरासत को लेकर सिंध सरकार की सभी अधिसूचनाओं को ‘‘अमान्य’’ करार दिया। अदालत ने कहा कि चारों व्यक्तियों को हिरासत में रखना ‘‘अवैध’’ है।
बहरहाल, अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर उच्चतम न्यायालय ने उनकी हिरासत के बारे में रोक लगाने का आदेश दिया है, तो उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
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‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के 28 सितंबर के आदेश के आलोक में प्रांत की सरकार उनको रिहा नहीं करेगी।
सूत्रों ने अखबार को बताया कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नीत सिंध सरकार का मानना है कि उच्चतम न्यायालय का 28 सितंबर का आदेश अब भी बरकरार है।
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