CM Vishnu Dev Sai casted his vote || सीएम विष्णु देव साय ने परिवार समेत किया मतदान

CM Vishnu Deo Sai News: सीएम विष्णु देव साय ने परिवार समेत किया मतदान.. तीसरे चरण के साथ ही प्रदेश में ख़त्म हुआ त्रिस्तरीय पंचायत का सिलसिला..

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।

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Modified Date: February 23, 2025 / 10:52 PM IST
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Published Date: February 23, 2025 10:51 pm IST
HIGHLIGHTS
  • मुख्यमंत्री साय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में मतदान किया
  • मुख्यमंत्री साय ने परिवार सहित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया
  • मुख्यमंत्री साय ने नागरिकों से प्रदेश के विकास हेतु मतदान करने की अपील की

CM Vishnu Dev Sai casted his vote : रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने जशपुर जिला अंतर्गत विकासखंड कांसाबेल के शासकीय प्राथमिक शाला, बगिया स्थित मतदान केंद्र क्रमांक-45 में मतदान किया।

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मुख्यमंत्री साय ने मतदान केंद्र में कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और निर्वाचन अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री साय के साथ उनकी माताजी श्रीमती जसमनी देवी, धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय, भाई श्री विनोद साय सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने भी मतदान किया।

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CM Vishnu Dev Sai casted his vote : मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्या है?

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के लिए तीन स्तरों—ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, और जिला पंचायत—के प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया है।

मतदान केंद्र पर मतदान करने की प्रक्रिया क्या है?

मतदाता को मतदान केंद्र पर पहचान पत्र के साथ जाना होता है, कतार में अपनी बारी का इंतजार करना होता है, और निर्वाचन अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करना होता है।

मतदान का समय क्या होता है?

सामान्यतः मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होता है, लेकिन यह समय क्षेत्र और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार बदल सकता है।

मतदान के लिए आवश्यक दस्तावेज़ कौन से हैं?

मतदान के लिए वैध पहचान पत्र, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र (EPIC), आधार कार्ड, या अन्य सरकारी मान्य पहचान पत्र आवश्यक होते हैं।

यदि मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो क्या मैं मतदान कर सकता हूँ?

नहीं, केवल वही व्यक्ति मतदान कर सकते हैं जिनका नाम संबंधित मतदान क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है। यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो आपको संबंधित निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।