Maharashtra Politics Hindi नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सियासी उठापटक के बीच शिंदे ग्रुप को राहत दी हैं। 16 विधायकों की अयोग्यता वाले मामलें पर सुनवाई करते हुए sc ने कहा इस मामले में बेंच गठित की जाएगी। इस प्रक्रिया में समय लगेगा।
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इस फैसले के बाद कोर्ट ने उद्धव गुट को भी बड़ी राहत दी हैं। अदालत महाराष्ट्र के स्पीकर को आदेश देते हुए कहा जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। स्पीकर कोई निर्णय नहीं लेंगे।
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वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कहा था कि कल मामलें योग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता, तब तक स्पीकर को निर्णय लेने से रोक दिया जाए। इस पर सीजेआई ने विधायकों की अयोग्यता पर किसी भी फैसले पर रोक लगा दी है।