न्यायाधिकरण ने सड़क हादसे में घायल लड़की को 6.35 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

न्यायाधिकरण ने सड़क हादसे में घायल लड़की को 6.35 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

न्यायाधिकरण ने सड़क हादसे में घायल लड़की को 6.35 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया
Modified Date: December 7, 2024 / 04:19 pm IST
Published Date: December 7, 2024 4:19 pm IST

ठाणे, सात दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने एक लड़की को 6.35 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जो 2017 में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

घटना के समय बच्ची पांच साल की थी। न्यायाधिकरण के सदस्य एस एन शाह ने तीन दिसंबर को यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील एस एम पवार ने कहा कि श्वेता अनिलकुमार निषाद 15 मई, 2017 की रात मीरा रोड पर अपनी मां के साथ सड़क पार कर रही थी, तभी एक जीप ने उसे टक्कर मार दी।

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पवार ने बताया कि श्वेता को गंभीर चोटें आईं और उसे पहले मीरा रोड के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मुंबई ले जाया गया। उन्होंने कहा कि श्वेता का अभी भी इलाज चल रहा है।

न्यायाधिकरण ने कहा कि दुर्घटना के कारण श्वेता को स्थायी रूप से आंशिक दिव्यांगता का सामना करना पड़ा। अदालत ने 6,35,000 रुपये का मुआवजा देते समय चिकित्सा और अन्य खर्चे, मानसिक पीड़ा और अन्य कारकों को ध्यान में रखा।

भाषा आशीष धीरज

धीरज


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