ठाणे (महाराष्ट्र): 10 years in jail for raping stepdaughter यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत विशेष पॉक्सो अदालत ने अपनी किशोर सौतेली बेटी से बलात्कार कर उसे गर्भवती करने और जबरन गर्भपात करवाने के जुर्म में 50 वर्षीय बढ़ई को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश डी. एस. देशमुख ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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Father raped daughter सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील संध्या एच. म्हात्रे ने अदालत को बताया कि बढ़ई ने मार्च 2016 में बार बार अपनी सौतेली बेटी से बलात्कार किया। घटना के वक्त पीड़िता 17 वर्ष की थी और वह तथा उसका सौतेला पिता कश्मीरा इलाके में एक निर्माण स्थल में रहते थे।
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50 years old Father raped his 17 years old daughter लड़की के गर्भवती हो जाने के बाद सौतेले पिता की करतूत सामने आई और वह उसे गर्भपात के लिए मुंबई में एक अस्पताल ले गया। म्हात्रे ने कहा कि बढ़ई के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के 10 गवाहों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वह दोषी साबित हुआ।