ठाणे: Employee raped in a spa center, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक स्पा मालिक के खिलाफ शादी का झांसा देकर 25 वर्षीय एक कर्मचारी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। यहां ऐरोली इलाके में स्पा चलाने वाले आरोपी ने पिछले नौ महीनों में कई बार अपराध को अंजाम दिया।
नौपाड़ा पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने महिला से शादी करने और वेतन बढ़ाने का वादा कर ठाणे शहर स्थित उसके घर पर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।
महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोमवार को स्पा मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार), 115 (2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
अधिकारी ने बताया कि जब महिला ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने उसके साथ मारपीट भी की और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी।
पीड़ित को तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए और उपलब्ध सबूतों जैसे मैसेज, कॉल रिकॉर्ड या गवाहों को सुरक्षित रखना चाहिए। महिला हेल्पलाइन नंबर (1091) पर भी मदद मांगी जा सकती है।
ऐसे मामलों में आमतौर पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और अन्य प्रासंगिक धाराएं लगाई जाती हैं।
हाँ, भारतीय कानून के तहत बलात्कार जैसे मामलों में पीड़िता की पहचान को गोपनीय रखना अनिवार्य है।
स्पा मालिकों को कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, महिला कर्मचारियों के लिए अलग चेंजिंग रूम, और स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। इसके अलावा, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए नियमित निगरानी करनी चाहिए।
हाँ, पुलिस देरी के बावजूद मामले की जांच और कार्रवाई कर सकती है। शिकायत दर्ज कराना जरूरी है, चाहे घटना पुरानी ही क्यों न हो।