ठाणे, 19 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने मुंब्रा और कल्याण के बीच 600 मीटर से ज्यादा लंबे एक खंड पर क्रीक (छोटी नदी) व मैंग्रोव पट्टी से लगी रेल पटरियों पर निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में रविवार को यह जानकारी दी गई।
मैंग्रोव पट्टी एक ऐसा छोटा क्षेत्र होता है, जिसमें काफी संख्या में पेड़ और झाड़ियां खारे पानी में स्थित होती हैं।
जिला प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, क्रीक में अवैध उत्खनन के मद्देनजर पटरियों की सुरक्षा के लिए यह निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है, जो 20 नवंबर से अगले साल 18 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।
विज्ञप्ति में रेल पटरियों और मैंग्रोव के समीप क्रीक में अवैध उत्खनन पर बम्बई उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका का भी संदर्भ दिया गया और बताया गया कि अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया है।
विज्ञप्ति के मुताबिक, पुलिस उपायुक्त डॉ. श्रीकांत परोपकारी ने बताया कि जो भी आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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