ठाणे: पड़ोसी की हत्या के दोषी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

ठाणे: पड़ोसी की हत्या के दोषी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

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  • Publish Date - July 2, 2024 / 03:27 PM IST,
    Updated On - July 2, 2024 / 03:27 PM IST

ठाणे, दो जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने पांच साल पहले एक मामूली विवाद में अपने पड़ोसी की हत्या करने और उसकी पत्नी को घायल करने के अपराध में 34 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस बी अग्रवाल ने सोमवार को मुंब्रा निवासी आरोपी पंकज गल्ला गोइल को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

गोइल को आजीवन सश्रम कारावास और 13,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

अतिरिक्त लोक अभियोजकों अनिल लाडवंजारी और जयश्री कोर्डे ने अदालत को बताया कि तीन मई 2020 की रात को पीड़ित सलाम खान अपने घर के पास टहल रहा था और गोइल की पत्नी से बात कर रहा था, जिस पर उसने आपत्ति जताई और उससे झगड़ा किया।

आरोपी अपने घर से बाहर निकला और तीखी बहस के बाद उसने चाकू निकालकर खान पर कई बार वार किया।

गोइल ने बीच-बचाव करने पहुंची खान की पत्नी पर भी हमला किया और उसे घायल कर दिया।

खान और उसकी पत्नी को तुरंत एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने खान को मृत घोषित कर दिया।

भाषा

शुभम दिलीप

दिलीप