ठाणे, 25 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नौ वर्षीय बेटी का यौन शोषण करने का दोषी ठहराते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
इस मामले का खुलासा उसके पड़ोसी ने किया था।
पॉक्सो के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के न्यायाधीश डी.एस. देशमुख ने मंगलवार को अपने आदेश में 35 वर्षीय दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक संध्या एच. म्हात्रे ने अदालत को बताया कि व्यक्ति अपनी पत्नी के घर से बाहर जाने के बाद अपनी बेटी का यौन शोषण किया करता था।
उन्होंने बताया कि व्यक्ति के एक पड़ोसी ने अगस्त 2020 में बच्ची के व्यवहार में बदलाव देखा और जब उसने नाबालिग से बात की तो उसने आपबीती सुनाई।
म्हात्रे ने बताया कि 20 वर्षीय पड़ोसी ने फिर पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पीड़िता के पिता को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से पड़ोसी सहित छह गवाहों ने अदालत में गवाही दी।
म्हात्रे ने बताया कि बच्ची और उसकी मां गवाहों में शामिल नहीं थीं।
भाषा जितेंद्र शफीक
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