सैफ का हमलावर सात माह पहले भारत में घुसा था, अवैध तरीके से हासिल किया सिम: पुलिस |

सैफ का हमलावर सात माह पहले भारत में घुसा था, अवैध तरीके से हासिल किया सिम: पुलिस

सैफ का हमलावर सात माह पहले भारत में घुसा था, अवैध तरीके से हासिल किया सिम: पुलिस

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Modified Date: January 21, 2025 / 01:27 PM IST
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Published Date: January 21, 2025 1:27 pm IST

मुंबई, 21 जनवरी (भाषा) अभिनेता सैफ अली खान पर 16 जनवरी को चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक सात महीने पहले अवैध रूप से देश में घुसा था और उसने मुंबई जाने से पहले सिम खरीदने के लिए पश्चिम बंगाल निवासी एक व्यक्ति के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अभिनेता सैफ अली खान के बांद्रा स्थित आवास पर उन पर चाकू से हमला करने के आरोप में पुलिस ने रविवार को पड़ोसी ठाणे शहर से आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर (30) को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, फकीर ने अपना नाम बदलकर विजय दास रख लिया था, और सात महीने पहले दावकी नदी पार करके अवैध रूप से भारत में घुसा था।

एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी पश्चिम बंगाल में कुछ सप्ताह तक रहा और नौकरी की तलाश में मुंबई आने से पहले सिम कार्ड खरीदने के लिए उसने एक स्थानीय व्यक्ति के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया।

उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी द्वारा इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड पश्चिम बंगाल निवासी खुकुमोनी जहांगीर सेखा के नाम पर पंजीकृत था।

अधिकारी ने कहा कि फकीर ने अपने लिए भी आधार कार्ड बनवाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा।

उन्होंने बताया कि मुंबई में आरोपी ने ऐसी जगहों पर काम करना चुना, जहां उसे दस्तावेज देने की जरूरत नहीं थी और मजदूरों के एक ठेकेदार अमित पांडे ने उसे वर्ली और ठाणे के पब और होटलों में हाउसकीपिंग का काम दिलाने में मदद की।

उन्होंने बताया कि फकीर के सेलफोन की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि उसने बांग्लादेश में कई फोन कॉल किए थे और पड़ोसी देश में अपने परिवार को फोन करने के लिए उसने कुछ मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था।

सैफ अली खान (54) को 16 जनवरी को इमारत में 12 वीं मंजिल पर स्थित अपार्टमेंट के अंदर घुसपैठिए ने कई बार चाकू से हमला किया, जिससे वह घायल हो गए। लीलावती अस्पताल में सैफ की सर्जरी की गई।

बांद्रा में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

भाषा मनीषा वैभव

वैभव

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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