पोर्श दुर्घटना मामला: जमानत याचिका पर फैसला 20 अगस्त तक सुरक्षित

पोर्श दुर्घटना मामला: जमानत याचिका पर फैसला 20 अगस्त तक सुरक्षित

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  • Publish Date - August 15, 2024 / 12:04 AM IST,
    Updated On - August 15, 2024 / 12:04 AM IST

पुणे, 14 अगस्त (भाषा) पुणे की एक अदालत ने बुधवार को पोर्श दुर्घटना मामले में छह आरोपियों द्वारा दायर की गई जमानत याचिकाओं पर आदेश देने के लिए 20 अगस्त को तारीख निर्धारित की।

बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी करते हुए कहा कि चूंकि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए।

दुर्घटना के बाद 17 वर्षीय नाबालिग के माता-पिता विशाल और शिवानी अग्रवाल, ससून जनरल अस्पताल के डॉ. अजय टावरे और डॉ. श्रीहरि हलनोर तथा दो ‘बिचौलियों’ अश्पक मकंदर और अमर गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया था।

डॉ. हलनोर के वकील ऋषिकेश गनु ने दलील देते कहा, ‘मेरे मुवक्किल के खिलाफ मामला खून के नमूने बदलकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का है और डॉ. हलनोर के खिलाफ लगायी गईं धाराएं जमानत योग्य हैं। चूंकि आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए।’

अदालत ने कहा कि आदेश 20 अगस्त को पारित किया जाएगा।

भाषा योगेश अमित

अमित