PF ke paise ke badle yuvti se sex ki maang
PF ke paise ke badle yuvti se sex ki maang मुंबई: मुंबई में बांद्रा ईस्ट की एक 23 वर्षीय युवती ने अपने पिता की कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के खिलाफ थाने में बुधवार को मामला दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि उसके पिता का 2015 में निधन हो गया था। वह उनके पीएफ में नॉमिनी है, लेकिन अभी तक उसे पिता का पीएफ नहीं मिला है। जब वह कंपनी के एचआर मैनेजर से मिली तो उसने सेक्स की डिमांड कर दी।
खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन मुंबई में एक निजी कंपनी के मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में उसने आरोप लगाया है कि उसके पिता का निधन हो गया है। वह उनके पीएफ के पैसों के भुगतान के लिए दफ्तर के चक्कर काट रही है। पिता की कंपनी के एचआर ने उसके साथ अभद्रता की। उसने उससे सेक्स की डिमांड की और कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसके पिता के पीएफ की राशि उसे नहीं मिलेगी।
PF ke paise ke badle yuvti se sex ki maang पुलिस के अनुसार युवती ने इन बातचीत के सबूत भी जुटाए हैं। एचआर मैनेजर से बातचीत का ऑडियो, वॉट्सऐप चैट सभी उसने पुलिस को सौंपे और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एचआर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
पुलिस के अनुसार घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली युवती अपने छोटे भाई और दादी के साथ रहती है। उसके माता-पिता का तलाक हो गया था। उसके पिता का 2015 में निधन हो गया था। तब वह महज 15 साल की थी। उनके पिता जिस कंपनी में काम करते थे, वहां उन्होंने अपनी बेटी को अपने पीएफ के लिए नामित किया था। उसे पीएफ की रकम 18 साल की होने पर मिलनी थी।
PF ke paise ke badle yuvti se sex ki maang शिकायत में कहा गया है कि पीएफ राशि का दावा करने के लिए कई फॉर्म जमा करने के बावजूद, मुझे भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। यह सूचित किए जाने के बाद कि मेरे पिता की फाइल कंपनी के प्रबंधक के पास है, मुझे और देरी का सामना करना पड़ा। जब मैंने एचआर मैनेजर से संपर्क किया, तो उसने भुगतान में तेजी लाने के लिए यौन संबंध बनाने के लिए कहा।’
पुलिस के अनुसार युवती ने इन बातचीत के सबूत भी जुटाए हैं। एचआर मैनेजर से बातचीत का ऑडियो, वॉट्सऐप चैट सभी उसने पुलिस को सौंपे और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एचआर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।