‘लड़की बहिन’ योजना के लिए आदेश जारी, लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख तय

‘लड़की बहिन’ योजना के लिए आदेश जारी, लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख तय

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  • Publish Date - June 29, 2024 / 07:25 PM IST,
    Updated On - June 29, 2024 / 07:25 PM IST

मुंबई, 29 जून (भाषा) महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एक सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ के लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते वक्त इस योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य 21-60 आयु वर्ग की विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान करना है।

इस संबंध में सरकारी आदेश 28 जून को जारी किया गया जिसके अनुसार लाभार्थी महिला का बैंक में खाता होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड या राशन कार्ड होना चाहिए तथा उसे राज्य का निवासी होना चाहिए।

सरकारी आदेश में कहा गया, ‘‘ लाभार्थी को सक्षम प्राधिकारी से 2.5 लाख रुपये (वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड) का आय प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। वे ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आंगनवाड़ी सेविका अथवा ग्राम सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार करेंगे, सत्यापित करेंगे और पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जबकि शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी सेविका और वार्ड अधिकारी इस पर काम करेंगे।’’

सरकारी आदेश के अनुसार, ‘‘ अंतिम मंजूरी जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति देगी। जो महिलाएं ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकतीं उनकी मदद आंगनवाड़ी सेविका करेंगी। सरकारी तंत्र से जुड़ीं , या सरकारी पेंशन पा रहीं या किसी अन्य सरकारी योजना से 1500 रुपये से अधिक राशि प्राप्त कर रहीं महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।’’

भाषा शोभना पवनेश

पवनेश