मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई अवैधता नहीं: विशेष अदालत ने उद्धव, राउत को राहत देने से इनकार किया

मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई अवैधता नहीं: विशेष अदालत ने उद्धव, राउत को राहत देने से इनकार किया

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  • Publish Date - September 25, 2024 / 01:12 AM IST,
    Updated On - September 25, 2024 / 01:12 AM IST

मुंबई, 24 सितंबर (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने कहा है कि लोकसभा के पूर्व सदस्य राहुल शेवाले द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत को आरोपमुक्त करने से इनकार संबंधी मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई अवैधता नहीं थी।

सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के विशेष न्यायाधीश ए. यू. कदम ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ ठाकरे और राउत की संयुक्त अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

विशेष अदालत ने सोमवार को आदेश में कहा, ‘‘मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष दर्ज करने के लिए ठोस कारण बताए हैं कि प्रथम दृष्टया अपराध बनते हैं।’’ आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई।

विशेष न्यायाधीश ने दोनों की याचिका को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि मामले को आगे की कार्यवाही के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजा जाए।

भाषा यासिर शोभना

शोभना