नवी मुंबई: पुलिसकर्मी की पिटाई के मामले में 10 साल बाद आरोपी को एक साल की कैद

नवी मुंबई: पुलिसकर्मी की पिटाई के मामले में 10 साल बाद आरोपी को एक साल की कैद

नवी मुंबई: पुलिसकर्मी की पिटाई के मामले में 10 साल बाद आरोपी को एक साल की कैद
Modified Date: January 14, 2025 / 01:10 pm IST
Published Date: January 14, 2025 1:10 pm IST

ठाणे, 14 जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2015 में नवी मुंबई में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की पिटाई करने के आरोपी 50 वर्षीय व्यक्ति को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. आर. देशपांडे ने सोमवार को पारित आदेश में नवी मुंबई के नेरुल निवासी आरोपी शैलेंद्र महेंद्र सिंह पर 4,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ई.बी. धमाल ने अदालत को बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता अनघा विवेक काले 25 अप्रैल 2015 को अपनी दोस्त के साथ कार में सवार होकर कहीं जा रही थीं।

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मोटरसाइकिल पर सवार आरोपी उनकी कार के सामने आ गया और उन्हें रोककर गाली-गलौज करने लगा।

इसके बाद महिला ने पुलिस से संपर्क किया और सहायता मांगी।

बाद में सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) सचिन हीरे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपी ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और एपीआई के साथ मारपीट की।

इसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे जमानत मिल गई।

आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 341 (गलत तरीके से रोकना), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से कोई शब्द बोलना) के तहत मामला दर्ज किया गया।

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को साबित कर दिया है और उसे विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत अलग-अलग अवधि के कारावास की सजा सुनाई, जिसमें अधिकतम एक वर्ष की सजा शामिल है।

अदालत ने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

इसने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी से जुर्माना राशि वसूलने के बाद तीन हजार रुपये शिकायतकर्ता महिला को और एक हजार रुपये एपीआई को दिए जाएं।

अभियोजक धमाल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए कुल पांच गवाहों ने गवाही दी।

भाषा यासिर नरेश

नरेश


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