मुंबई पुलिस ने 30 दिन के लिए ड्रोन, ग्लाइडर उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया |

मुंबई पुलिस ने 30 दिन के लिए ड्रोन, ग्लाइडर उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया

मुंबई पुलिस ने 30 दिन के लिए ड्रोन, ग्लाइडर उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया

Edited By :  
Modified Date: July 15, 2023 / 07:34 PM IST
,
Published Date: July 15, 2023 7:34 pm IST

मुंबई, 15 जुलाई (भाषा) मुंबई पुलिस ने शनिवार को एक आदेश जारी कर अगले 30 दिन के लिए महानगर में ड्रोन, रिमोट नियंत्रित ‘माइक्रो लाइट’ विमान, पैराग्लाइडर, पैरा मोटर्स, हैंड ग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह एक नियमित आदेश है क्योंकि अति महत्वपूर्ण लोगों को निशाना बनाने, बड़े पैमाने पर आम लोगों के जीवन को खतरे में डालने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने के लिए ऐसी वस्तुओं के दुरुपयोग की आशंका रहती है।

अधिकारी ने बताया कि आदेश के तहत पांच या अधिक लोगों के जमावड़े पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जहां शांति भंग होने और अमन-चैन बिगड़ने की आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि जुलूस, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक प्रणालियों का इस्तेमाल, संगीत बैंड और पटाखे फोड़ने जैसी गतिविधियां भी निषेधाज्ञा में शामिल हैं।

अधिकारी ने बताया कि हालांकि, विवाह और अंतिम संस्कार कार्यक्रम, कंपनियों की वैधानिक बैठक, क्लब, सिनेमाघरों, स्कूलों के आसपास लोगों को एकत्र होने से छूट दी गई है। मुंबई पुलिस अधिकारी ने बताया कि निषेधाज्ञा के तहत जमावड़े पर रोक शनिवार से 29 जुलाई तक लागू रहेगी।

भाषा आशीष अविनाश

अविनाश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)