मुंबई की अदालत ने महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के निलंबित पुलिसकर्मी को अग्रिम जमानत दी

मुंबई की अदालत ने महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के निलंबित पुलिसकर्मी को अग्रिम जमानत दी

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  • Publish Date - October 18, 2024 / 10:51 PM IST,
    Updated On - October 18, 2024 / 10:51 PM IST

मुंबई, 18 अक्टूबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने पुलिस द्वारा जांच किए जा रहे महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से संबंधित मामले में छत्तीसगढ़ के एक पुलिसकर्मी को अग्रिम जमानत दे दी है।

निलंबित सहायक निरीक्षक चंद्रेश वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.एम. पठाडे ने 16 अक्टूबर को स्वीकार कर लिया।

वर्मा छत्तीसगढ़ में दर्ज महादेव ऐप से जुड़े एक मामले के सिलसिले में राज्य की जेल में बंद हैं।

अधिवक्ता फैज मर्चेंट और फैसल शेख के माध्यम से दायर उनके आवेदन में दलील दी गयी है कि एक ही अपराध के लिए उन पर दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

याचिका में कहा गया है कि वर्तमान मामला मुंबई में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि इसकी जांच न केवल छत्तीसगढ़ पुलिस बल्कि प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है।

जमानत याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ प्राथमिकी शिकायतकर्ता द्वारा दी गई “झूठी और मनगढ़ंत जानकारी” पर आधारित है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करता है।

आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता वास्तव में वर्मा से पैसे ऐंठना चाहता था और उसने उसे फंसाने की धमकी दी थी।

मुंबई पुलिस ने लगभग 15,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में सट्टेबाजी ऐप के “प्रवर्तक” सहित 32 लोगों को प्राथमिकी में नामजद किया है।

भाषा प्रशांत रंजन

रंजन