मुंबई: अदालत ने पुलिस को रवीना टंडन के खिलाफ पत्रकार की मानहानि शिकायत की जांच का निर्देश दिया

मुंबई: अदालत ने पुलिस को रवीना टंडन के खिलाफ पत्रकार की मानहानि शिकायत की जांच का निर्देश दिया

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  • Publish Date - September 30, 2024 / 08:46 PM IST,
    Updated On - September 30, 2024 / 08:46 PM IST

मुंबई, 30 सितंबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को एक पत्रकार द्वारा पोस्ट किए गए रोड रेज वीडियो को लेकर अभिनेत्री रवीना टंडन के खिलाफ दर्ज कराई गई मानहानि और आपराधिक धमकी की शिकायत की जांच करने का सोमवार को निर्देश दिया।

अदालत ने पुलिस को तीन जनवरी, 2025 तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

मोहसिन शेख ने बोरीवली में मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और अभिनेत्री के खिलाफ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी।

शेख के वकील अली काशिफ खान ने अदालत को बताया कि अभिनेत्री रवीना ने अपने वकील के माध्यम से दावा किया था कि रिपोर्टर एक जबरन वसूली करने वाला व्यक्ति है, जिसने अपने ट्विटर (अब एक्स) अकाउंट से अभिनेत्री से जुड़े कथित रोड रेज की घटना का वीडियो नहीं हटाया।

यह घटना बांद्रा में हुई थी।

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ने दावा किया था कि रवीना के चालक ने उसकी मां को टक्कर मारी और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने मारपीट शुरू कर दी।

व्यक्ति ने वीडियो में यह भी दावा किया कि यह घटना तब हुई जब वह अपनी मां, बहन और भतीजी के साथ अभिनेत्री के घर के पास से गुजर रहा था।

हालांकि, मुंबई पुलिस ने अपनी जांच के दौरान पाया कि अभिनेत्री की कार किसी से नहीं टकराई थी।

अभिनेत्री ने बाद में पत्रकार को मानहानि का नोटिस भेजा और उसे ‘पुलिस जांच से सामने आए सही और सटीक तथ्यों’ के बारे में बताया और उससे वीडियो हटाने का अनुरोध किया।

शेख ने हालांकि अदालत के समक्ष अपनी शिकायत में दावा किया कि दो जून, 2024 को पोस्ट किए गए वीडियो में उसने देश का एक नागरिक होने के नाते अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता और सामाजिक कर्तव्यों का पालन किया।

पत्रकार ने दावा किया, “प्रस्तुत की गई जानकारी की सटीकता के बावजूद आरोपी ने उसे अपने ट्विटर (एक्स) हैंडल से वीडियो वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए आक्रामक और गैरकानूनी हथकंड़ों का इस्तेमाल किया।”

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करने वाला मानहानि नोटिस एक निराधार दावा है, जो कानूनी कार्रवाई की आड़ में शिकायतकर्ता को डराने और आर्थिक रूप से जबरन वसूली करने का प्रयास है।

शेख ने दावा किया कि नोटिस के कारण उन्हें रवीना टंडन और उनके प्रशंसक द्वारा चलाये जा रहे दुर्भावनापूर्ण अभियान से निशाना बनाया गया।

भाषा जितेंद्र माधव

माधव