मुंबई, 11 नवंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने धन शोधन के आरोपी जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को चिकित्सा आधार पर सोमवार को जमानत दे दी।
इस साल मई महीने में न्यायमूर्ति एन.जे. जामदार की एकल पीठ ने गोयल को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। न्यायमूर्ति जामदार ने सोमवार को अंतरिम जमानत को स्थायी जमानत में परिवर्तित करने का आदेश दिया।
गोयल (75) कैंसर से पीड़ित हैं और इलाज के लिए उन्होंने जमानत देने का अनुरोध किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोयल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी कि उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है और हिरासत में रहते हुए भी वह अपना इलाज करा सकते हैं।
उच्च न्यायालय ने मई में गोयल को दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी जिसे बाद में चार सप्ताह के लिए और फिर दो और महीने के लिए बढ़ा दिया गया।
ईडी ने गोयल को सितंबर 2023 में धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि कैनरा बैंक से जेट एयरवेज को मिले 538.68 करोड़ रुपये का गबन कर धनशोधन किया गया।
गोयल की पत्नी अनिता गोयल को नवंबर 2023 में ईडी ने तब गिरफ्तार किया जब उसने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
यहां की एक विशेष अदालत ने अनिता को उसी दिन उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए जमानत दे दी। अनिता का इस साल मई में निधन हो गया।
भाषा धीरज मनीषा
मनीषा