पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पुत्र को मिली जमानत, अदालत ने फरवरी में ऋषिकेश को जारी किया था समन

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पुत्र ऋषिकेश देशमुख सोमवार को धनशोधन से जुड़े एक मामले में यहां एक विशेष अदालत में पेश हुए जहां उन्हें जमानत दे दी गई।

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  • Publish Date - November 28, 2022 / 04:29 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:46 PM IST

Money laundering case: मुंबई, 28 नवंबर । महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पुत्र ऋषिकेश देशमुख सोमवार को धनशोधन से जुड़े एक मामले में यहां एक विशेष अदालत में पेश हुए जहां उन्हें जमानत दे दी गई।

धनशोधन रोकथाम कानून से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने उनकी उपस्थिति दर्ज की और फिर उन्हें जमानत प्रदान कर दी।

मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी शिकायत (आरोपपत्र) जमा किए जाने के बाद अदालत ने इस साल फरवरी में ऋषिकेश को समन जारी किया था।

आरोपपत्र में ऋषिकेश का नाम एक आरोपी के रूप में लिया गया था।

Money laundering case: अदालत में पेश होने के बाद, ऋषिकेश ने अपने वकील अनिकेत निकम के जरिए आवेदन दायर किया जिसमें अदालत से उनकी पेशी को स्वीकार करने और उन्हें जमानत देने का अनुरोध किया गया।

अपने आवेदन में, ऋषिकेश ने दलील दी कि ईडी के मामले में आरोप जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 के बीच तत्कालीन गृह मंत्री के रूप में उनके पिता के कथित कृत्यों तक सीमित हैं।

याचिका में कहा गया कि बंबई उच्च न्यायालय ने मामले में अनिल देशमुख को पहले ही जमानत दे दी है।

हालांकि इस मामले में अनिल देशमुख को जमानत मिल गई है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामले में वह अब भी जेल में हैं।

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