ठाणे, 29 जनवरी (भाषा) महाराष्ट्र में नवी मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को 2017 में एक पुलिसकर्मी और एक बस चालक की पिटाई करने के दोषी 33 वर्षीय एक व्यक्ति को एक साल के कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आर देशपांडे ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी सचिन प्रकाश सालुंके के खिलाफ सभी आरोपों को संदेह से परे साबित कर दिया है।
न्यायाधीश ने आरोपी पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने निर्देश दिया कि आरोपियों से जुर्माना राशि वसूलने के बाद पुलिसकर्मी और नवी मुंबई नगर परिवहन (एनएमएमटी) बस के चालक को 2,500-2,500 रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएं।
अतिरिक्त लोक अभियोजक ईबी धमाल ने अदालत को बताया कि 17 सितंबर, 2017 को आरोपी एनएमएमटी बस में यात्रा कर रहा था। जब बस पड़ोसी मुंबई के दादर की ओर बढ़ रही थी तो चालक ने बस रोक दी, लेकिन उसमें से कोई भी उतरा नहीं।
बाद में जब बस कुछ दूरी पार कर नवी मुंबई के कोपरा गांव के पास पहुंची तो आरोपी उठ खड़ा हुआ और उसने चालक से वाहन रोकने को कहा।
जब आरोपी को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने कई बार घंटी बजाई और फिर चालक से झगड़ा हो गया।
बाद में आरोपियों ने बस चालक को अपशब्द कहे और उसकी पिटाई शुरू कर दी।
बस में मौजूद एक यातायात पुलिसकर्मी ने बीच-बचाव कर उनका झगड़ा रोकने की कोशिश की।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि इसके बाद आरोपी ने पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी।
भाषा
शुभम माधव
माधव
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