मुंबई में नाबालिग से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास

मुंबई में नाबालिग से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - December 23, 2024 / 07:49 PM IST,
    Updated On - December 23, 2024 / 07:49 PM IST

मुंबई, 23 दिसंबर (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी 15 वर्षीय भतीजी से कई बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने कहा कि उसके कृत्य ने लड़की पर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव डाला जो जिंदगीभर उसपर रहेगा।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश जेपी दारेकर ने 45 वर्षीय व्यक्ति को बलात्कार के जुर्म में सजा सुनाई और उसपर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

यह आदेश 19 दिसंबर को पारित किया गया था जिसमें न्यायाधीश दारेकर ने कहा है कि पीड़िता उस समय 15 साल की थी और इस घटना ने उसके “दिमाग और आत्मा” पर ‘प्रतिकूल प्रभाव’ डाला।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), मुंबई को ‘मनोधैर्य’ योजना के तहत पीड़ित को मुआवजा देने का निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि कोई भी मुआवजा पर्याप्त नहीं हो सकता है और न ही इससे पीड़ित को कोई राहत मिल सकती है।

दिसंबर 2021 में दर्ज अभियोजन पक्ष की शिकायत के अनुसार, पीड़िता और आरोपी के परिवार एक ही घर में रहते थे।

आरोपी ने जुलाई 2020 में पीड़िता को अकेला पाकर उसका यौन उत्पीड़न किया और उसे किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताने की धमकी भी दी। शिकायत के अनुसार, उस साल नवंबर तक उसने 16-17 बार उसके साथ बलात्कार किया जिससे लड़की गर्भवती हो गई थी।

भाषा नोमान संतोष

संतोष