ठाणे में 12 वर्षीय लड़की की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

ठाणे में 12 वर्षीय लड़की की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

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  • Publish Date - December 25, 2024 / 03:39 PM IST,
    Updated On - December 25, 2024 / 03:39 PM IST

ठाणे, 25 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 12 वर्षीय लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने बुधवार को ‘मुख्य आरोपी’ को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी की ‘तीसरी पत्नी’ और एक अन्य व्यक्ति को भी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

कल्याण (पूर्व) के कोलसेवाड़ी क्षेत्र में सैकड़ों लोगों ने मुंह को काले कपड़े से ढककर विरोध मार्च निकाला और हाथों में बैनर तथा तख्तियां लिए उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

पुलिस उपायुक्त (जोन-3 कल्याण) अतुल जेंडे ने पत्रकारों को बताया कि सोमवार को शाम करीब चार बजे कल्याण शहर में अपने घर के बाहर खेल रही उस लड़की का एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया था।

उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे भिवंडी के समीप बापगांव में एक कब्रिस्तान की दीवार के पास उसका शव बरामद हुआ।

हत्या के कारणों की फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी है।

इससे पहले पुलिस के एक अधिकारी ने कहा था कि पोस्टमार्टम में अगर दुष्कर्म की पुष्टि हुई तो मामले में अन्य कानूनी धाराएं भी जोड़ी जाएंगी।

जेंडे ने बताया कि मुख्य आरोपी की पहचान विशाल गवली के रूप में हुई है और उसे बुधवार सुबह बुलढाणा जिले के शेगांव से गिरफ्तार कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि अपराध में प्रयुक्त ऑटोरिक्शा भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।

जेंडे ने कहा कि पुलिस विभिन्न सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि क्या अपराध में और लोग शामिल हैं।

अधिकारी ने बताया कि कोलसेवाड़ी निवासी गवली के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।

यह पूछे जाने पर कि तीन बार शादी करने वाला आरोपित क्या विकृत मानसिकता का था, अधिकारी ने कहा कि इस दिशा में भी जांच की जा रही है।

परिजनों द्वारा कई घंटों तक लड़की की तलाश करने के बाद सोमवार शाम को कल्याण के कोलसेवाड़ी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस ने शुरू में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137 (अपहरण) के तहत प्राथमिकी दर्ज की और लड़की का पता लगाने के लिए खोज शुरू की।

कोलसेवाड़ी पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक अशोक कदम ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि शव मिलने के बाद मामले में बीएनएस की धारा 103 (1) (हत्या) जोड़ दी गई।

भाषा यासिर नरेश

नरेश