ठाणे, 14 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे सत्र अदालत ने निगम पार्षद के घर में आगजनी कर अंदर मौजूद लोगों की हत्या करने के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीजी भंसाली ने 13 नवंबर को जारी अपने आदेश में युनेब नासिर केवल (30) और आसिफ अनवर खान (35) पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) राखी पांडे ने कहा कि स्थानीय निगम पार्षद जुबेर इनामदार नशे और शराब के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए इलाके में बैठकें कर रहे थे और तीन फरवरी, 2018 को हुई आगजनी की घटना इसी अभियान का नतीजा थी।
पांडे ने कहा कि दोनों ने उस वक्त इनामदार के घर में आग लगाने की कोशिश की, जब निगम पार्षद और उनकी दो बेटियों सहित उनके विभिन्न परिजन उस दिन तड़के 3:30 बजे घर के अंदर सोए हुए थे।
उनके अनुसार, दोनों ने इनामदार के घर के दरवाजे पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी।
एपीपी ने कहा कि केवल और खान पर भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के प्रयास और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है।
पांडे ने कहा, ‘‘न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर भरोसा किया। अभियोजन पक्ष के 23 गवाहों से पूछताछ की गई।’’
भाषा सुरेश संतोष
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