महाराष्ट्र: यातायात पुलिसकर्मी पर हमले को लेकर तीन लोगों को चार दिन की साधारण कैद

महाराष्ट्र: यातायात पुलिसकर्मी पर हमले को लेकर तीन लोगों को चार दिन की साधारण कैद

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  • Publish Date - October 19, 2024 / 07:45 PM IST,
    Updated On - October 19, 2024 / 07:45 PM IST

ठाणे, 19 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने दिसंबर 2020 में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला करने को लेकर तीन व्यक्तियों को दोषी करार दिया और प्रत्येक को चार दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत ने 16 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस कांस्टेबल मितेश काटकर पर 16 दिसंबर 2020 को आनंदनगर इलाके में एक ट्रैफिक सिग्नल पर उस वक्त हमला किया गया था, जब उन्होंने एक कार चालक से वाहन आगे बढ़ाने को कहा था क्योंकि उसके कारण यातायात अवरुद्ध हो रहा था।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जी टी पवार ने कहा कि यह घटना एक लोक सेवक पर हमले की गंभीरता को रेखांकित करती है।

तीनों आरोपियों — आदित्य लक्ष्मण मुरुडकर, नीलेश रूपेश सामंत और गुरुप्रीत दीपकराम — को चार-चार दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें और 15 दिन जेल में रहना होगा।

एक अन्य आरोपी सुशांत शरद मतवणकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह मामला लोक सेवकों की सुरक्षा के लिए कानूनों के सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता बताता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रतिशोध के डर के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।’’

भाषा सुभाष पवनेश

पवनेश