महाराष्ट्र : 2010 में की गई एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास |

महाराष्ट्र : 2010 में की गई एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास

महाराष्ट्र : 2010 में की गई एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास

:   Modified Date:  September 26, 2024 / 02:12 PM IST, Published Date : September 26, 2024/2:12 pm IST

ठाणे, 26 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2010 में एक विवाद के बाद एक व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में 45 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वसुदा एल भोसले ने बुधवार को पारित आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने ठाणे के मुंब्रा निवासी आरोपी शाहिद गुलाम मुस्तफा सुरमे के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है।

अदालत ने दोषी पर 13,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने कहा कि मुंब्रा इलाके में एक मस्जिद की जमीन पर किए जा रहे निर्माण को लेकर दोषी और मृतक के बीच लंबे समय से विवाद था।

मृतक और कुछ अन्य व्यक्तियों ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम के तहत ठाणे नगर निगम में इसकी शिकायत की थी।

तीन दिसंबर 2010 को जब मलिक सिकंदर सुरमे (35) एक होटल के पास कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, तभी शाहिद वहां पहुंचा और उस पर तथा अन्य लोगों पर चाकू से हमला कर दिया।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि शाहिद के चाकू से हमला करने के बाद मलिक सिकंदर सुरमे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। जिन अन्य लोगों पर हमला किया गया था, वे भी घायल हो गए।

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की हत्या, हत्या के प्रयास धाराओं तथा शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष की सहायता करने वाले कांस्टेबल विद्यासागर कोली ने बताया कि मुकदमे के दौरान कुल 21 गवाहों से पूछताछ की गई।

एक अन्य आरोपी के खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया क्योंकि मुकदमे के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

भाषा योगेश मनीषा

मनीषा

 

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