महाराष्ट्र: 14 वर्षीय लड़की से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा

महाराष्ट्र: 14 वर्षीय लड़की से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा

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  • Publish Date - January 17, 2025 / 01:57 PM IST,
    Updated On - January 17, 2025 / 01:57 PM IST

ठाणे, 17 जनवरी (भाषा) ठाणे की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक व्यक्ति को एक किशोरी के साथ बलात्कार करने का दोषी करार देते हुये उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने इसकी जानकारी दी।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत की न्यायाधीश रूबी यू मालवणकर ने 15 जनवरी के अपने आदेश में दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार दोषी और पीड़िता काशीमीरा इलाके में पड़ोसी थे। व्यक्ति विवाहित है और उसके चार बच्चे हैं।

विशेष लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने अदालत को बताया कि दिसंबर 2014 में, व्यक्ति लड़की को यह कहकर अपने दोस्त के घर ले गया कि वह उसे एक नया मोबाइल फोन देगा और फिर उसने बच्ची से बलात्कार किया।

चंदाने ने कहा कि मुकदमे के दौरान पीड़िता समेत अभियोजन पक्ष के दस गवाहों ने गवाही दी।

न्यायाधीाश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित कर दिया है।

भाषा रंजन वैभव

वैभव