मकोका अदालत ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जबरन वसूली मामले में बरी किया

मकोका अदालत ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जबरन वसूली मामले में बरी किया

मकोका अदालत ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जबरन वसूली मामले में बरी किया
Modified Date: April 25, 2025 / 10:02 pm IST
Published Date: April 25, 2025 10:02 pm IST

मुंबई, 25 अप्रैल (भाषा) मुंबई की एक विशेष मकोका अदालत ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जबरन वसूली के एक मामले में शुक्रवार को बरी कर दिया।

कासकर पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 384 (जबरन वसूली), 386 (किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का डर दिखाकर जबरन वसूली) और 387 (जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का डर दिखाना) के तहत मुकदमा चलाया गया।

विशेष न्यायाधीश बीडी शेल्के ने उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया। अभी विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं हुआ है।

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फिलहाल ठाणे जेल में बंद कासकर को रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ धन शोधन का मामला लंबित है।

पुलिस के अनुसार, कासकर ने 2015 में ठाणे में एक रियल एस्टेट डेवलपर से 30 लाख रुपये और चार फ्लैट मांगे थे। कासकर ने कथित तौर पर एक फ्लैट को सह-आरोपी (जिसकी मृत्यु हो चुकी है) के नाम पर पंजीकृत कराया था और 30 लाख रुपये की जबरन वसूली की थी।

कासकर और एक अन्य आरोपी के खिलाफ ठाणे के कासरवडावली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पिछले अपराधों के आधार पर मकोका के प्रावधान लगाए गए थे।

भगोड़े गैंगस्टर छोटा शकील को मामले में वांछित आरोपी दिखाया गया है।

भाषा

दिलीप माधव

माधव


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