महाराष्ट्र : सौतेली बेटी से बलात्कार के जुर्म में बढ़ई को 10 साल जेल की सजा

महाराष्ट्र : सौतेली बेटी से बलात्कार के जुर्म में बढ़ई को 10 साल जेल की सजा

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  • Publish Date - September 27, 2024 / 03:18 PM IST,
    Updated On - September 27, 2024 / 03:18 PM IST

ठाणे (महाराष्ट्र), 27 सितंबर (भाषा) यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत विशेष पॉक्सो अदालत ने अपनी किशोर सौतेली बेटी से बलात्कार कर उसे गर्भवती करने और जबरन गर्भपात करवाने के जुर्म में 50 वर्षीय बढ़ई को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश डी. एस. देशमुख ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सुनवाई के दौरान विशेष सरकारी वकील संध्या एच. म्हात्रे ने अदालत को बताया कि बढ़ई ने मार्च 2016 में बार बार अपनी सौतेली बेटी से बलात्कार किया। घटना के वक्त पीड़िता 17 वर्ष की थी और वह तथा उसका सौतेला पिता कश्मीरा इलाके में एक निर्माण स्थल में रहते थे।

लड़की के गर्भवती हो जाने के बाद सौतेले पिता की करतूत सामने आई और वह उसे गर्भपात के लिए मुंबई में एक अस्पताल ले गया।

म्हात्रे ने कहा कि बढ़ई के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के 10 गवाहों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वह दोषी साबित हुआ।

भाषा

सुरभि मनीषा

मनीषा