सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एमएसीटी ने 3.94 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया |

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एमएसीटी ने 3.94 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एमएसीटी ने 3.94 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया

Edited By :  
Modified Date: August 12, 2024 / 06:03 PM IST
,
Published Date: August 12, 2024 6:03 pm IST

ठाणे, 12 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2017 में सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक व्यक्ति को 3.94 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

सुरेश कूटाला (55) उन्नीस जनवरी, 2017 को उस वक्त घायल हो गए थे, जब एक मल्टी-यूटिलिटी वाहन (एमयूवी) ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने इलाज पर 1.50 लाख रुपये खर्च करने पड़े थे।

एमएसीटी के अध्यक्ष एस. बी. अग्रवाल ने पांच अगस्त को जारी अपने आदेश में कहा कि कूटाला को मुआवजे के रूप में 3,94,861 रुपये मिलने चाहिए । उन्होंने कहा कि हादसे के कारण उनके जीवन की खुशियों पर तुषारापात हुआ है और यह राशि उस नुकसान की भरपाई के तौर पर है। साथ ही दर्द और पीड़ा के लिए एक लाख रुपये का मुआवजा शामिल है।

आदेश का ब्योरा सोमवार को उपलब्ध कराया गया।

आदेश के अनुसार, एमयूवी मालिक को पूरी राशि का भुगतान करना होगा, जिसमें याचिका की तारीख से पूरी राशि प्राप्त होने तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी शामिल है।

भाषा सुरेश नरेश

नरेश

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers