जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने अंतरिम जमानत की मियाद बढ़ाने के लिए अदालत का रुख किया

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने अंतरिम जमानत की मियाद बढ़ाने के लिए अदालत का रुख किया

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  • Publish Date - June 25, 2024 / 04:15 PM IST,
    Updated On - June 25, 2024 / 04:15 PM IST

मुंबई, 25 जून (भाषा) जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने पूर्व में चिकित्सा आधार पर मिली अंतरिम जमानत की मियाद बढ़वाने के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है।

धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए गोयल को उच्च न्यायालय ने छह मई को दो महीने के लिए चिकित्सा के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी।

गोयल (75) ने अब अर्जी दाखिल कर इस अंतरिम जमानत की मियाद बढ़ाने की गुहार लगाई है।

गोयल ने अपनी अर्जी में कहा कि उनका स्वास्थ्य अब भी खराब है और 16 मई को उनकी पत्नी की भी कैंसर की वजह से मौत हो गई है।

जेट एयरवेज के संस्थापक द्वारा दाखिल अर्जी सुनवाई के लिए मंगलवार को न्यायमूर्ति मनीष पिताले की एकल पीठ के समक्ष पेश की गई।

एकल पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा फरवरी में जारी एक परिपत्र का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि पूर्व की अर्जी पर जिस अदालत ने सुनवाई की है, उसी न्यायधीश के समक्ष संबंधित अर्जी दाखिल की जा सकेगी।

न्यायमूर्ति पिताले ने उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह गोयल की अर्जी को न्यायमूर्ति एन.जे.जमादार की पीठ के समक्ष रखे, जिन्होंने मई में उन्हें (गोयल को) दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी।

गोयल के वकील आबाद पोंडा और अमित नाइक ने बताया कि वे गोयल की अर्जी का उल्लेख बुधवार को न्यायमूर्ति जमादार की अदालत में करेंगे।

ईडी ने गोयल को सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि गोयल ने कैनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के कर्ज का गबन किया है। इसी मामले में उनकी पत्नी अनीता गोयल को नंवबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था, जब ईडी ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था।

विशेष अदालत ने अनीता को उसी दिन उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत दे दी थी। उनकी मृत्यु 16 मई को हो गई।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप