मुंबई, 31 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोई भी व्यक्ति सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत आवेदन दायर कर कथित सिंचाई घोटाले में अजित पवार के खिलाफ जांच से संबंधित फाइल प्राप्त कर सकता है।
उपमुख्यमंत्री पवार ने दो दिन पहले एक रैली में कहा था कि तत्कालीन गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में उनके सहयोगी रहे दिवंगत आर आर पाटिल ने उनके खिलाफ जांच को मंजूरी देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए थे और इस तरह उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया।
पवार ने यह भी खुलासा किया कि फडणवीस ने 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें पाटिल के हस्ताक्षर वाली फाइल दिखाई थी, जिसके बाद शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने फडणवीस और पवार दोनों पर गोपनीयता की शपथ के उल्लंघन का आरोप लगाया।
राउत की आपत्ति के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘अजित पवार को फाइल दिखाने में गोपनीयता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।’’
भाजपा नेता ने कहा, “सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दायर कर फाइल में उपलब्ध जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह भी सच है कि अजित पवार के खिलाफ जांच की मंजूरी तब दी गई थी जब कांग्रेस और (अविभाजित) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी।”
कांग्रेस-राकांपा सरकार पर सिंचाई परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। उस समय अजित पवार संबंधित विभागों के मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समेत विपक्ष ने उनका इस्तीफा मांगा था।
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