होर्डिंग गिरने का मामला: आरोपी खालिद के खिलाफ पीसीए के तहत जांच की सिफारिश

होर्डिंग गिरने का मामला: आरोपी खालिद के खिलाफ पीसीए के तहत जांच की सिफारिश

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  • Publish Date - January 31, 2025 / 06:25 PM IST,
    Updated On - January 31, 2025 / 06:25 PM IST

मुंबई, 31 जनवरी (भाषा) मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने महाराष्ट्र के गृह विभाग से 13 मई को घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की घटना के सिलसिले में निलंबित आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी कैसर खालिद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक जांच शुरू करने का अनुरोध किया है।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अपराध शाखा ने राज्य के गृह विभाग को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में खालिद पर नियमों और टेंडर मानदंडों का उल्लंघन कर रेलवे पुलिस की जमीन पर होर्डिंग लगाने की अनुमति देने का आरोप लगाया है।

खालिद उस समय मुंबई रेलवे पुलिस आयुक्त थे, जब यह होर्डिंग गिरने की घटना हुई थी।

घटना में 17 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 80 लोग घायल हुए थे।

अधिकारी ने बताया, “अपराध शाखा की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत जांच की जानी चाहिए क्योंकि आपराधिक कदाचार पाया गया है। इसके लिए पीसीए की धारा 17ए के तहत राज्य गृह विभाग की मंजूरी की आवश्यकता होगी।”

व्यवसायी मोहम्मद रइस खान ने आरोप लगाया कि उन्होंने खालिद और उनकी पत्नी के व्यापारिक साझेदार को 30 लाख रुपये का भुगतान किया था और होर्डिंग अनुबंध हासिल करने के लिए अमेरिका में उनके होटल में ठहरने का खर्च उठाया था, जिसके बाद महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी मामले की जांच शुरू की है।

होर्डिंग गिरने के छह सप्ताह बाद खालिद को निलंबित कर दिया गया था। भावेश भिंडे के स्वामित्व वाली निजी कंपनी ईगो मीडिया ने यह होर्डिंग लगाया था।

भाषा जितेंद्र रंजन

रंजन