जासूसी मामला: ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व अभियंता की सजा निलंबित करने से अदालत का इनकार

जासूसी मामला: ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व अभियंता की सजा निलंबित करने से अदालत का इनकार

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  • Publish Date - August 23, 2024 / 10:37 PM IST,
    Updated On - August 23, 2024 / 10:37 PM IST

नागपुर, 23 अगस्त (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व अभियंता निशांत अग्रवाल की वह याचिका शुक्रवार खारिज कर दी जिसमें उसने जमानत देने के साथ ही जेल की सजा निलंबित करने का अनुरोध किया था। निशांत अग्रवाल को जासूसी के एक मामले में दोषी ठहराया गया है।

सरकार की ओर से पेश हुए सहायक सरकारी वकील अनूप बदर ने बताया कि न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की पीठ ने बुधवार को अंतिम दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

तीन जून को यहां की एक सत्र अदालत ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व अभियंता निशांत प्रदीपकुमार अग्रवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे 2018 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए), 1923 के तहत दोषी पाया गया।

अग्रवाल की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे पेश हुए।

भाषा अमित संतोष

संतोष