महाराष्ट्र में अब डीलर पर्यटक टैक्सी, हल्के वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण कर सकेंगे

महाराष्ट्र में अब डीलर पर्यटक टैक्सी, हल्के वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण कर सकेंगे

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  • Publish Date - October 18, 2024 / 06:55 PM IST,
    Updated On - October 18, 2024 / 06:55 PM IST

मुंबई, 18 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र में वाहन डीलर अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में जाए बिना पर्यटक टैक्सी, माल ढोने वाले ऑटो रिक्शा, पिकअप और टेम्पो जैसे वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण करा सकेंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में डीलर के पास 7,500 किलोग्राम से कम सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) वाले वाहनों सहित पूरी तरह से निर्मित वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण की सुविधा के लिए एक परिपत्र जारी किया था।

एक तरफ जहां ट्रांसपोर्टरों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उनका समय और पैसा बचेगा तथा आरटीओ में होने वाली ‘‘अनावश्यक’’ परेशानियों से राहत मिलेगी। वहीं, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि क्या डीलर वाहन सुरक्षा मानदंडों का ईमानदारी से पालन करेंगे।

अब तक, राज्य में डीलर को केवल निजी कारों और दोपहिया वाहनों को ही पंजीकृत करने का अधिकार था।

परिवहन विभाग के नवीनतम परिपत्र के अनुसार, ‘‘उक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार, पर्यटक टैक्सी (मीटर वाली टैक्सियों को छोड़कर), तिपहिया माल वाहनों और 7,500 किलोग्राम से कम जीवीडब्ल्यू वाले चार पहिया माल वाहनों को पंजीकृत करने का अधिकार भी ऑपरेटर को दिया जा रहा है।’’

परिपत्र में मीटर वाली टैक्सी को शामिल नहीं किया गया है, जिसके चलते आरटीओ उनके पंजीकरण में अपनी भूमिका निभाना जारी रखेंगे।

भाषा शफीक माधव

माधव