मुंबई, चार नवंबर (भाषा) निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व वाली बहुजन विकास आघाडी (बीवीए) को सीटी चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा।
इस साल जनवरी में निर्वाचन आयोग ने जनता दल (यूनाइटेड) को सीटी चुनाव चिह्न आवंटित किया था।
महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट से बीवीए के उम्मीदवार ने 2024 का चुनाव सीटी चुनाव चिह्न पर लड़ा, क्योंकि जद(यू) का कोई उम्मीदवार नहीं था।
न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरसन और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने सोमवार को बीवीए द्वारा पार्टी को चुनाव चिह्न आवंटित करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई की।
अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान, निर्वाचन आयोग ने जद(यू) से प्राप्त एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें आयोग को 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया गया था।
जद(यू) ने पत्र में कहा कि इस प्रकार, पार्टी 30 जनवरी, 2024 के आदेश के आधार पर उसे आवंटित सीटी चुनाव चिह्न को वापस कर रही है।
निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि चूंकि याचिकाकर्ता (बीवीए) ने सीटी चुनाव चिह्न के लिए आवेदन किया था, इसलिए इसे ‘‘जरूरी नियमों/दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके’’ पार्टी को आवंटित किया जाएगा। आयोग की दलील के बाद, पीठ ने बीवीए की याचिका का निपटारा कर दिया।
भाषा आशीष रंजन
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