बच्चन के ‘डीपफेक’ वीडियो बनाने के आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से अदालत का इनकार

बच्चन के ‘डीपफेक’ वीडियो बनाने के आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से अदालत का इनकार

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  • Publish Date - July 6, 2024 / 08:16 PM IST,
    Updated On - July 6, 2024 / 08:16 PM IST

मुंबई, छह जुलाई (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने शनिवार को उत्तराखंड स्थित उस आयुर्वेद कंपनी के मालिक को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ अभिनेता अमिताभ बच्चन का कथित रूप से ‘डीपफेक’ वीडियो बनाने और पोस्ट करने का मामला दर्ज किया गया है।

सत्र न्यायाधीश वी एम पठाडे ने ऋषिकेश में आयुर्वेद कंपनी चलाने वाले अभिजीत पाटिल को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया।

बच्चन ने सोशल मीडिया पर कई ‘डीपफेक’ वीडियो देखने के बाद मई में साइबर पुलिस में मामला दर्ज कराया थ। इन ‘डीपफेक’ वीडियो में उन्हें पाटिल की कंपनी के उत्पादों का प्रचार करते हुए दिखाया गया था।

आरोपी ने कथित तौर पर यौन स्वास्थ्य उत्पादों का प्रचार करने के लिए अभिनेता के अश्लील ‘डीपफेक’ वीडियो बनाए और पोस्ट किए थे।

गिरफ्तारी के डर से आरोपी ने सत्र अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी और अपनी याचिका पर निर्णय होने तक अंतरिम राहत मांगी थी।

पुलिस ने पाटिल की याचिका पर अपने लिखित जवाब में रेखांकित किया कि साइबर अपराध के आरोपी व्यक्ति यह समझते हैं कि अश्लील वीडियो बनाने के लिए मशहूर हस्तियों और अभिनेताओं की पहचान चुराने के बावजूद उन्हें जमानत मिल जाएगी।

पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक इकबाल सोलकर ने कहा कि यदि आरोपी को राहत दी गई तो जांच बाधित होगी।

भाषा नोमान माधव

माधव