सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजन को 18.84 लाख का मुआवजा देने के आदेश

सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजन को 18.84 लाख का मुआवजा देने के आदेश

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  • Publish Date - October 27, 2024 / 07:38 PM IST,
    Updated On - October 27, 2024 / 07:38 PM IST

ठाणे, 27 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2020 में मोटरसाइकिल दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति के परिवार को 18.84 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

एमएसीटी के अध्यक्ष एसबी अग्रवाल ने प्रतिवादियों, मोटरसाइकिल के मालिक और उसके बीमाकर्ता को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं को दावा दायर करने की तारीख से 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा दें।

इक्कीस अक्टूबर को पारित आदेश की एक प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई।

याचिकाकर्ता मृतक के पिता और बहन थे। दोनों अंबरनाथ कस्बे के रहने वाले हैं।

वाहन का मालिक न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और मामला उसके खिलाफ एकपक्षीय रूप से तय किया गया।

याचिकाकर्ताओं के वकील वीडी गुप्ता ने न्यायाधिकरण को बताया कि मृतक विश्वनाथ ज्ञानेश्वर महाजन ‘नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग’ अधिकारी के रूप में काम करते थे और 17,000 रुपये प्रति माह कमाते थे।

महाजन 19 सितंबर 2020 को अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार दोपहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

न्यायाधिकरण ने प्रतिवादियों को 18.84 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें पारिवारिक संपत्ति की हानि के लिए 40,000 रुपये और संपत्ति की हानि एवं अंतिम संस्कार व्यय के लिए 15-15 हजार रुपये शामिल है।

बीमा कंपनी को निर्देश दिया गया कि वह पहले याचिकाकर्ताओं को भुगतान करे और फिर वाहन मालिक से राशि वसूल करे।

न्यायाधिकरण ने मृतक के पिता के नाम पर 12 लाख रुपये और बहन के नाम पर छह लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

भाषा शोभना पारुल

पारुल