छत्तीसगढ़ : आईएएस अधिकारी को कुचलने की कोशिश करने के मामले में चार आरोपियों को सजा

छत्तीसगढ़ : आईएएस अधिकारी को कुचलने की कोशिश करने के मामले में चार आरोपियों को सजा

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  • Publish Date - August 14, 2024 / 09:16 PM IST,
    Updated On - August 14, 2024 / 09:16 PM IST

रायगढ़ 14 अगस्त (भाषा) छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले की विशेष अदालत ने अवैध उत्खनन और परिवहन पर कार्रवाई कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी समेत खनिज विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों पर जेसीबी से हमला करने के आरोप में चार लोगों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अदालत के सूत्रों ने बताया कि 12 अप्रैल 2019 की रात अवैध उत्खनन और परिवहन की जांच के लिए सहायक जिलाधिकारी मयंक चतुर्वेदी (आईएएस), उप संचालक खनिज शिव शंकर नाग तथा तीन खनिज निरिक्षक राकेश वर्मा, घनश्याम दिवान और निलांबर यादव सारंगढ़ के करीब टिमरलगा ‘क्रेशर’ क्षेत्र में गए थे।

आरोपी कन्हैया पटेल, हरिचरण पटेल, लोकनाथ पटेल और लाल साय निषाद ने अधिकारियों पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की थी।

घटना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि रायगढ़ जिले के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

सूत्रों ने बताया कि अदालत ने घटना में प्रयुक्त जेसीबी, कार और मोटरसाइकिल को जब्त करने का आदेश दिया है।

भाषा सं संजीव जितेंद्र

जितेंद्र