मुंबई, 12 जुलाई (भाषा) मुंबई पुलिस ने घाटकोपर में होर्डिंग गिरने से हुई मौतों के मामले में करीब दो महीने बाद चार आरोपियों के खिलाफ अदालत में शुक्रवार को 3,299 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया।
एक अधिकारी ने बताया कि इसमें भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निलंबित अधिकारी कैसर खालिद, तत्कालीन राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) आयुक्त और वर्तमान जीआरपी आयुक्त और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रवींद्र शिसवे सहित 100 से अधिक गवाहों के बयान शामिल हैं।
मामले की जांच अपराध शाखा की विशेष जांच टीम ने की। अधिकारी ने बताया कि एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट अदालत में दाखिल आरोपपत्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारियों के अलावा होर्डिंग लगाने में शामिल एक कारीगर, ‘रेडी-मिक्स कंक्रीट’ आपूर्तिकर्ता के बयान भी शामिल हैं।
घाटकोपर (पूर्व) में 13 मई को जीआरपी की जमीन पर अवैध रूप से लगाए गए एक बड़े विज्ञापन होर्डिंग के तूफान में पेट्रोल पंप पर गिर जाने से 17 लोगों की मौत हो गई थी और 84 लोग घायल हो गए थे। होर्डिंग लगाने वाली फर्म ईगो मीडिया का निदेशक भावेश भिंडे इस मामले में मुख्य आरोपी है।
अधिकारी ने बताया कि जांच अब भी जारी है, लेकिन मामले में किसी को भी वांछित आरोपी नहीं बनाया गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस महानिदेशक की मंजूरी के बिना होर्डिंग के निर्माण को मंजूरी देने में कथित प्रशासनिक चूक और अनियमितताओं के लिए आईपीएस अधिकारी खालिद को निलंबित कर दिया था।
भाषा आशीष अविनाश
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